जयपुर में अदालत ने मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म करने वाले और नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले आरोपियों को सजा सुनाई ।

जयपुर. महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दीपक कोली को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने मानसरोवर निवासी इस अभियुक्त पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. सजा सुनाने के बाद अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मंदबुद्धि युवती के प्रति समाज को सुरक्षा और संवेदनशीलता रखनी चाहिए.क्या था पूरा मामला, जानिए
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि 18 अक्टूबर 2016 की शाम पीड़िता दूध लेने गई थी. पीड़िता के वापस लौटते समय अभियुक्त उसे साइकिल पर बैठाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. वहां से लौटने पर पीड़िता ने देर रात परिजनों को अपने साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी दी. इस पर पीड़िता के पिता ने मानसरोवर थाने में मामला दर्ज कराया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 19 अक्टूबर को गिरफ्तार अदालत में आरोपपत्र पेश किया था. नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले पड़ोसी को सजा
वहीं पॉस्को मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले पड़ोसी अभियुक्त मुकेश कुमार यादव को 3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी.क्या था पूरा मामला, जानिए…
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पीड़िता रामगंज थाना इलाके में अपने परिवार के साथ रहती है. पीड़िता के पिता 14 मार्च 2013 को अपनी बहन से मिलने गोपालपुरा बाईपास चले गए थे. इतने में मौका देखकर पड़ोसी अभियुक्त पीड़िता के घर आ गया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा. पीड़िता के चिल्लाने पर दूसरे पड़ोसी एकत्रित हो गए और उन्होंने अभियुक्त को पकड़ लिया. वहीं पिता के वापस आने पर मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोपपत्र पेश किया था